Sukanya Samriddhi Yojana: आजकल बच्चो के एजुकेशन और शादी में होने वाला खर्चा एक गरीब या मिडि क्लास पेरेंट्स को बड़ी टेंशन देता है। लेकिन आप समझदारी से काम लेकर और समय पर निवेश करें, तो इस टेंशन बहुत ही आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य में होने वाले खर्चों जैसे हायर एजुकेशन और शादी आदि के लिए उनके बचपन से ही निवेश करना शुरू कर सकते है। बेटियों की बात करें, तो उनके लिए सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate) की। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में इस समय 8 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।
बेटी का अकाउंट कब खुलवाएं
सुकन्या समृद्धि योजना में पेरेंट्स अपनी बेटी की उम्र 10 वर्ष पूरी होने से पहले तक उसका खाता खुलवा सकते हैं। कोई निवेशक बेटी के जन्म के तुरंत बाद ही इस योजना में खाता (SSY Account) खुलवाता है, तो वह 15 वर्ष तक अपना निवेश कर सकता है। लड़की के 18 साल के होने पर मैच्योरिटी की रकम का 50 प्रतिशत निकाला जा सकता है। बाकि बची हुई रकम बेटी की उम्र 21 साल होने पर ही निकाली जा सकती है।
21 साल की उम्र में मिलेंगे इतने रूपये
यदि आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हर माह 12,500 रुपये जमा करते हैं, तो एक साल में यह रकम 1.5 लाख रुपये होगी। इस रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम मैच्योरिटी पर ब्याज दर 7.6 प्रतिशत लेकर चलें, तो वह निवेशक मैच्योरिटी होने तक अपनी बेटी के लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकता है। यदि निवेशक अपनी बेटी के 21 वर्ष की होने पर सारी राशि निकाले, तो मैच्योरिटी की रकम 63 लाख 79 हजार 634 रुपये तक होगी। इसमें निवेशक द्वारा निवेश की गई रकम 22,50,000 रुपये होगी। इसके अलावा ब्याज आय 41,29,634 रुपये होगी। इस प्रकार यदि आप सुकन्या समृद्धि खाते में हर महीने 12,500 रुपये जमा कराते हैं, तो बेटी के 21 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर करीब 64 लाख रुपये मिलेंगे।
सुकन्या समृद्धि स्कीम (Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेश करने पर टैक्स भी बचेगा
निवेशक सुकन्या समृद्धि योजना में एक वर्ष में किये 1.50 लाख रुपये तक के जमा राशि पर इनकम टैक्स छूट का लाभ उठा सकता है। इस योजना में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम EEE स्टेटस के साथ आती है। अर्थात इसमें तीन जगह टैक्स छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश की गई राशि पर टैक्स छूट मिलती है। इस योजना से कमाया ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा इस स्कीम में मैच्योरिटी की रकम भी टैक्स फ्री होती है।