UP NEET UG Counselling 2024 : चेक कर लें UP NEET UG काउंसलिंग की गाइडलाइंस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जानें ले

नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय (DMET) उत्तर प्रदेश ने रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में भी डिटेल्स शेयर की हैं. नीट यूजी 2024 की मेरिट लिस्ट के आधार पर राज्य के सरकारी और निजी संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा. एडमिशन के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध राज्य कोटा की 85 प्रतिशत और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 100 फीसदी एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम की सीटें भरी जाएंगी.बता दें कि अभी यूपी नीट काउंसलिंग 2024 की तारीखों की ऐलान नहीं किया गया है. ऑफिशियल  वेबसाइट्स dgmeup.gov.in और upneet.gov.in पर जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा. कैंडिडेट्स यहां से तारीखों के बारे में पता कर सकते हैं. 

ऐसे कैंडिडेट्स जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित नीट परीक्षा में सफल हुए हैं, केवल वे ही एमबीबीएस, बीडीएस प्रवेश के लिए यूपी नीट यूजी 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की पात्र रखते हैं. इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, “ऑनलाइन यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित एक तकनीकी संस्थान के सहयोग से आयोजित की जाएगी.”

काउंसलिंग फीस :

यूपी नीट काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को तय फीस का भुगतान करके upneet.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा:
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग – 2,000 रुपये
रजिस्ट्रेशन शुल्क (न्यू रजिस्ट्रेशन)- 1,000 रुपये

सिक्योरिटी फीस :

सरकारी मेडिकल कॉलेज – 30,000 रुपये
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज – 2 लाख रुपये
प्राइवेट डेंटल कॉलेज – 1 लाख रुपये
सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज – 2 लाख रुपये
सरकारी और निजी डेंटल कॉलेज – 1 लाख रुपये 

दिशा-निर्देश :

राज्य के सरकारी मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले कैंडिडेट्स को यूपी का मूल निवासी होना चाहिए. 
ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाएं यूपी से पास की हैं, उन्हें निवास प्रमाण पत्र पेश जरूरी नहीं होगा.
ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10वीं और 12वीं  में से कोई एक या दोनों परीक्षाएं दूसरे स्टेट से पास की हैं और वो यूपी के मूल निवासी हैं, उन्हें निवास या निवास प्रमाण पत्र लगेगा. 
उत्तर प्रदेश समेत भारत के अन्य राज्यों के निवासी भी राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं.

रिजर्वेशन रूल :

अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जो अप्रैल 2024 या उसके बाद जारी किया गया हो.
एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अद्यतन प्रारूप पर प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि सर्टिफिकेट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन आसान हो सके.
उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों के रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा. 

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