ITR भरते वक्‍त न करे ये गलतिया ,वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना

ITR भरते वक्‍त न करे ये गलतिया ,वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना क्या आप भी ITR भरते वक्त ये सब गलतिया करते है तो आपको इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है ,जिसकी मदद से आप जुर्माना भरने से बच सकते है। यह धारा 10(13A) के तहत HRA छूट का दावा केवल तभी होता है, जब कोई किराए के घर में रहता हो लेकिन अगर गलत एचआरए क्‍लेम करते हैं ,इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इनकम टैक्‍स रिटर्न के बारे में जिसकी जानकारी आप सभी को होना अनिवार्य है। इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक है। इस बीच, ज्‍यादातर टैक्‍सपेयर्स को फॉर्म 16 मिल चुके होंगे । फॉर्म 16 में इनकम होती है।

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ITR भरते वक्‍त न करे ये गलतिया ,वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना

इनकम टैक्‍स रिटर्न

इसमें आपको बताया जाता है की सैलरी में कौनसी रकम जुड़ी है या काटी है। ITR भरने के दौरान फॉर्म 16 बहुत ही काम आता है। HRA से लेकर अन्‍य छूट के लिए भी फॉर्म 16 जरुरी होता है, अगर इस फार्म में गलत जानकारी भरते है , तो इससे काफी नुकसान हो सकता है।

HRA छूट का दावा

धारा 10(13A) के तहत HRA छूट का दावा तब करते है , जब व्यक्ति किराये के घर में रहते है ,साथ ही HRA प्राप्त न करने वाले टैक्‍सपेयर्स जैसे कि नॉन सैलरीड कर्मचारी कुछ लिमिट के तहत धारा 80GG के तहत किराये के खर्चों के लिए कटौती का दावा करने की सम्भावना है। जो लोग अपने खुद के घर में रहते हैं, वे HRA छूट लाभ के लिए पात्र नही होते हैं।

HRA कैलकुलेशन  ( छूट )

इसके लिए नियोक्‍ता से मिले एक्‍चुअल हाउस रेंट अलाउंस ,साथ ही सालाना किराए का भुगतान वेतन का 10 फीसदी घटाकर
और कर्मचारियों के मूल वेतन का 50% या मूल वेतन का 40% यह वह अमाउंट हैं, जो के HRA छूट के अंतर्गत आते हैं और इसमें से जो सबसे कम होता है , उस आधार पर HRA में टैक्‍स छूट मिलती है।

आवश्यक दस्तावेज

  • साल का किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो मकान मालिक से प्राप्त रसीद तथा मकान मालिक का पैन डिटेल होना अनिवार्य है।  
  • रेंट एग्रीमेंट

HRA क्‍लेम

गलत HRA क्‍लेम कितना महगा पड़ सकता है , किसी व्यक्ति ने अपनी आय कम बताई है या HRA के बारे में गलत जानकारी बताई है , तो कम बताई गई इनकम पर देय टैक्‍स का 50% जुर्माना लगता है। साथ ही HRA क्‍लेम जैसी आय छिपाकर टैक्‍स की चोरी की जाने वाली राशि का 3 गुना जुर्माना लग सकता है।

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